AIF से निवेशकों को दें'डायरेक्ट प्लान' का ऑप्शन, SEBI ने जारी किया निर्देश
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने खर्च में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (Alternative Investment Funds) से निवेशकों को ‘डायरेक्ट प्लान’ का विकल्प देने को कहा है.
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने खर्च में पारदर्शिता लाने और गलत तरीके से बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (Alternative Investment Funds) से निवेशकों को ‘डायरेक्ट प्लान’ का विकल्प देने को कहा है. इसके अलावा, सेबी ने कमीशन डिस्ट्रिब्यूशन के लिए चरणबद्ध मॉडल शुरू करने को भी कहा है और एआईएफ के निवेश से किसी निवेशक को बाहर निकलने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं.
मार्केट रेगुलेटर ने कुछ उद्योग व्यवहार के संबंध में प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम (पीपीएम) में असंगतता और पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं होने के मद्देनजर ये दिशानिर्देश जारी किए हैं. सेबी ने दो अलग-अलग सर्कुलर में कहा है कि नए नियमों का मकसद एआईएफ में निवेश के लिए निवेशकों को फ्लैक्सिबिलिटी देना,खर्च में पारदर्शिता लाना और गलत बिक्री को रोकना है. ‘डायरेक्ट प्लान’ से संबंधित ढांचा 1 मई से लागू होगा, जबकि AIF निवेश से निवेशक को बाहर करने से संबंधित ढांचा तुरंत प्रभावी हो जाएगा.
AIF को निर्देश देते हुए सेबी ने कहा, "AIF की स्कीम्स में निवेशकों के लिए 'डायरेक्ट प्लान' का ऑप्शन होगा" और ऐसी डायरेक्ट स्कीम्स के जरिए निवेशकों को किसी डिस्ट्रिब्यूशन फीस या प्लेसमेंट फीस का भुगतान किए बिना एआईएफ में भाग लेने का अवसर मिलेगा. एआईएफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक रजिस्टर्ड इमीडिएटरी के जरिए एआईएफ से संपर्क करने वाले निवेशक, जो निवेशक से अलग से कोई फीस जैसे एडवाइजर फीस या पोर्टफोलियो मैनेजमेाट फीस ले रहे हैं, केवल डायरेक्ट प्लान के जरिए ऑन-बोर्ड हो.
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